सूचना का अधिकार



1. सूचना का अधिकार से क्या अभिप्राय है ?

सूचना का अधिकार का अभिप्राय: इसमें निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित हैं-

 1.1.  कार्य, दस्तावेज तथा रिकार्ड का निरीक्षण करने का आधिकार।
 1.2. नोटस लेने, हस्ताक्षरित दस्तावेजों या रिकार्ड की प्रतिलिपि लेने का अधिकार ।
 1.3. सामग्री के नमूने की हस्ताक्षरित प्रति लेने का अधिकार।
 1.4. किसी भी रूप में सूचना लेने का अधिकार जो लिखित रूप, फ्लौपी, टेप, वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलैकिट्रोनिक मोड से हो या प्रिंटआउट के द्वारा।

2. सूचना से क्या अभिप्राय है ?

सूचना का अभिप्राय :- सूचना शब्द का अर्थ है कि कोई भी सामग्री जिसमें रिकार्ड दस्तावेज मेमो, र्इ-मेल, राय, सुझाव, प्रेस नोट, सरक्यूलर, लागबुक्स, संविदा, रिपोर्ट, पेपर्स, नमूने, माडल्स, डाटा जो कि इलैक्ट्रोनिक मोड में है के द्वारा सूचना प्राप्त करना । किसी भी निजी व्यकित को सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत संस्था से सूचना लेने का अधिकार है। इस सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था का गठन किसी भी विधि जो उस समय प्रभाव में थी, के अन्तगर्त होना चाहिये।  

3.  सूचना मांगने के लिए आवेदन की क्या प्रक्रिया है?

मांगी जाने वाली सूचना का पूर्ण विवरण देते हुए, निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के नाम रु 10/ की राशि नकद, डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंक चैक के सहित हिन्दी या अंग्रेजी में सादे कागज पर या इलेक्ट्रोनिकली माध्यम से आवेदन पत्र भेज सकते हैं। सूचना मांगने के लिए विवरण देने की आवश्यकता नहीं है केवल उन्हें अपना सम्पर्क करने का विवरण देना होगा।

4.   शुल्क क्या है?

4.1  सैक्शन 6 के 34 खण्ड (1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए रु 10/ आवेदन पत्र के साथ देना होगा।

4.2   खण्ड 7 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार शुल्क देना होगा-

i)  प्रत्येक पृष्ठ ( ।4 या ।3 आकार का) के लिए रु दो का भुगतान।
ii)  बड़े आकार के पृष्ठ की कापी करने का वास्तविक मूल्य।
iii) नमूने या माॅडल के लिए वास्तविक लागत या मूल्य।
iv) रिकार्ड का निरीक्षण करने के लिए-पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नही तथा उसके बाद घंटे (या उसका भाग) के लिए रु पांच का शुल्क।

4.3. सूचना देने का शुल्क उप-धारा (5) तथा धारा 7 के अन्तर्गत इस प्रकार देय होगा :- 

(1) प्रति डिस्क या फ्लौपी के द्वारा सूचना देने के लिए 50 रूपये प्रति डिस्क होगा। 
(2) प्रकाशित प्रतिलिपि का शुल्क दो रूपये प्रति पृष्ठ तय किया गया अगर यह प्रिन्टेड रूप में उपलब्ध है। 

4.4. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आवेदकों के लिये कोर्इ शुल्क देय नहीं होगा। 

4.5 आवेदक को सूचना बिना किसी शुल्क के दी जायेगी अगर जन सूचना अधिकारी ने निश्चित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करायी।

सूचनार्थ:- शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा भी किया जा सकता हे। यह निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के पक्ष में देय होगा। 

5.  सूचना प्राप्त करने की समयावधि क्या है?

5.1 आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर ।
5.2 किसी व्यक्ति के जीवन तथा स्वतन्त्रता से सम्बन्धित सूचना 48 घण्टे में ।
5.3 निश्चित अवधि में सूचना उपलब्ध न कराना सूचना देने से इन्कार करने के समान समझा जायेगा। 

5. सूचना प्राप्त करने की अवधि क्या है ?

6. जन सूचना अधिकारी का विवरण

डॉ. अंजू बरोठ
जन सूचना अधिकारी
भारतीय वन्यजीव संस्थान, चन्द्रबनी, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष: + 91 - 0135 - 2640111 to 12, विस्तार न0 246
फैक्स न0.:  + 91 - 0135 - 2640117

7. अपील प्राधिकारी का विवरण
डॉ. वी. बी माथुर , निदेशक
भारतीय वन्यजीव संस्थान, चन्द्रबनी, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष:  + 91 - 0135 - 2640910
फैक्स न0.: + 91 - 0135 - 2640117

भारत सरकार की वेबसाइटः http://righttoinformation.gov.in/